ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक कितने दिन में वापस मिलेगा पैसा, रिजर्व बैंक ने बनाए नियम RBI Rules

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RBI Rules: डिजिटल भुगतान के इस युग में ऑनलाइन लेनदेन एक आम बात हो गई है। हालांकि, कभी-कभी तकनीकी कारणों  से ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं और खाते से पैसे कट जाने के बावजूद लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाते। इस समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जो ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हैं।

आरबीआई का टीएटी हार्मोनाइजेशन नियम

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वर्ष 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष सर्कुलर जारी किया, जिसमें टर्न अराउंड टाइम (TAT) का निर्धारण किया गया। इस नियम के अनुसार, बैंकों को फेल हुए ट्रांजैक्शन की राशि एक निश्चित समय सीमा के भीतर वापस करनी होती है। यदि बैंक इस समय सीमा का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।

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विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन और उनकी समय सीमा

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एटीएम ट्रांजैक्शन के मामले में, यदि पैसे कट गए लेकिन नकद राशि नहीं निकली, तो बैंक को पांच दिनों के भीतर राशि वापस करनी होती है। वहीं कार्ड से कार्ड ट्रांसफर के मामले में, यदि पैसे कट गए लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे, तो बैंक को ट्रांजैक्शन के दिन से अगले दिन (T+1) के भीतर राशि वापस करनी होती है।

जुर्माने का प्रावधान

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यदि बैंक निर्धारित समय सीमा में पैसे वापस नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना विलंब के दिनों की संख्या के अनुसार बढ़ता जाता है। यह प्रावधान ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

पेनाल्टी की शर्तें

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महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक केवल उन्हीं मामलों में पेनाल्टी का भुगतान करेगा, जहां ट्रांजैक्शन फेल होने का कारण ग्राहक के नियंत्रण से बाहर था। यदि ट्रांजैक्शन ग्राहक की गलती से फेल हुआ है, जैसे गलत पिन डालना या अपर्याप्त राशि होना, तो ऐसी स्थिति में पेनाल्टी नहीं मिलेगी।

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ग्राहकों के लिए सुरक्षा उपाय

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। फेल हुए ट्रांजैक्शन की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करें और ट्रांजैक्शन आईडी के साथ शिकायत दर्ज करें। यह जानकारी रखना भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में कितने दिनों की रिफंड समय सीमा है।

डिजिटल भुगतान की सुरक्षा

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आरबीआई लगातार डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का प्रयास कर रहा है। इन नियमों के अलावा, बैंक ग्राहकों को नियमित रूप से सुरक्षित बैंकिंग के बारे में जागरूक करते हैं और धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं।

आरबीआई के ये नियम डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं। ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समय पर रिफंड न मिलने की स्थिति में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही, सुरक्षित बैंकिंग के नियमों का पालन करते हुए ही डिजिटल लेनदेन करना चाहिए। इन नियमों का पालन न केवल ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि समग्र डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाता है।

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